• Tue. Oct 6th, 2026

जिले में वाल वाले एन-95 मास्क पूर्णत: प्रतिबंधित

BySurendra Jain

Aug 27, 2020

खबर पक्की, 27 अगस्त, रतलाम। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी गोपालचन्द्र डाड ने दण्ड प्रक्रिया सहिता की धारा 144 के तहत आदेश जारी कर जनस्वास्थ्य की सुरक्षा की दृष्टि से जिले में वाल वाले एन-95 मास्क को पूर्णत: प्रतिबंधित किया है। उक्त आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।

You missed

error: Content is protected !!