खबर पक्की : 18 दिसंबर रतलाम, द्वारका रेजिडेंसी, होटल लावण्य पैलेस, स्टेडियम मार्केट की दुकान वाले, राइट सर्विस छत्री पुल के बाद लुकमान भाई गैरेज वाले पर कलेक्टर द्वारा की गई कार्रवाई के मामले में इंदौर हाईकोर्ट की बेंच ने पांचवा हथोड़ा चलाया और यथास्थिति के आदेश जारी करते हुए कलेक्टर रतलाम तहसीलदार रतलाम निगमायुक्त रतलाम एवं वक्फ बोर्ड को नोटिस जारी कर दिया है। उल्लेखनीय है कि छत्रि पुल स्थित लुकमान भाई के गैरेज को जहां उनका पुत्र जाकिर सर्विस सेंटर के माध्यम से अपनी रोजी-रोटी चलाता था को दिनांक 4 दिसंबर को कलेक्टर के निर्देश पर तहसीलदार और एसडीएम रतलाम द्वारा भारी पुलिस बल ले जाकर बगैर किसी नोटिस के तोड़फोड़ कर ध्वस्त कर दिया था। इसी को लेकर लुकमान भाई द्वारा इंदौर हाई कोर्ट का रुख किया गया था इंदौर हाई कोर्ट के विद्वान जज सुबोध अभ्यंकर को जब वादी के वकील ने सारी बात बताते हुए राहत की मांग की तो कोर्ट ने आश्चर्य जताया और बिना समय गवाएं यथास्थिति का आदेश देते हुए सभी प्रतिवादियों को नोटिस जारी करने के आदेश जारी कर दिए। अभिभाषक राजेश बाथम ने बताया कि नोटिस का जवाब प्रतिवादियों को छह हफ्तों में देना है। यहां यह देखना दिलचस्प होगा कि अभी तक इन गिने लोग ही कोर्ट के दरवाजे तक पहुंचे हैं और उन सभी को कोर्ट से राहत मिली है।

